देश में आज भी दिव्यांग एवं विकलांग लोगों को एक बेहतर जीवन व्यतीत करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में बहुत से क्षेत्रों में यह भी देखा जाता है कि दिव्यांग बेटे बेटियों की शादियां भी नहीं हो पाती जिससे उन्हें सामाजिक तौर पर भी अलग-थलग बांट दिया जाता है परंतु इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य के जितने भी दिव्यांग बेटा एवं बेटियां हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से अब जो भी 40% से अधिक दिव्यांग लड़का लड़की होंगे उन्हें Bihar Viklang Vivah Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनकी विवाह की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सके।
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023
बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से अब राज्य के जितने भी दिव्यांग लड़का लड़की हैं उनकी शादी को संपन्न कराने हेतु राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से आप सभी वर्ग एवं समुदाय के महिला एवं पुरुष को विवाह हेतु ₹100000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे उनका विवाह व्यवस्थित रुप से संपन्न हो सके और ऐसे में इस आर्थिक राशि को उनके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
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बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में विकलांग लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और शायद यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है क्योंकि विकलांगता के कारण ना उन्हें नौकरी मिल पाती है और ना वह एक बेहतर जीवन यापन कर पाते हैं ऐसी स्थिति में उनकी शादियां भी नहीं हो पाती इसलिए बिहार राज्य सरकार ने इन सभी परिस्थितियों को देखकर बिहार विकलांग विवाह योजना की शुरुआत की जिसके माध्यम से अब राज्य के जितने भी 40% से अधिक विकलांग लड़का लड़की होंगे उन्हें विवाह हेतु ₹100000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी जिससे व्यवस्थित जीवन यापन कर सके और उनकी शादी भी सही समय पर हो सके।
Key Highlights of Bihar Viklang Vivah Protsahan Yojana
योजना | बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
संचालन | बिहार राज्य सरकार |
शुभारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा |
घोषणा | वर्ष 2016 |
विभाग | समाज कल्याण विभाग,बिहार राज्य सरकार |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांग लड़का लड़की |
पात्रता | 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता |
उद्देश्य | विकलांग लड़का लड़की के विवाह हेतु 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 1 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
बिहार विकलांग विवाह योजना का लाभ
- बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई Bihar Viklang Vivah Yojana के माध्यम से सभी विकलांग लड़का लड़कियों को ₹100000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से अब राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक अपनी शादी कर सकेंगे और एक बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे।
- इस महत्वपूर्ण योजना के द्वारा राज्य में विकलांग नागरिकों को एक समान रूप से समाज में देखा जाएगा।
- बिहार विकलांग विवाह योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने का कार्य किया जाएगा।
- इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से अब विकलांग नागरिकों को किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
- इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को विकलांग व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Bihar Viklang Vivah Protsahan Yojana हेतु पात्रता
- बिहार विकलांग विवाह योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के ही मूल निवासियों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग पात्र होंगे जो 40% से अधिक विकलांग है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है उसके पास खुद का Bank Account होना अनिवार्य है।
- पति और पत्नी दोनों यदि दिव्यांग है तो ऐसी स्थिति में दोनों का Joint Bank Account होना अनिवार्य है।
- विकलांग व्यक्ति राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली किसी अन्य योजना का पहले से ही लाभ ना प्राप्त कर रहा हो।
- Bihar Viklang Vivah Yojana केवल पहली शादी के लिए ही लाभार्थी को लाभ प्रदान करेगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card (Both)
- Joint Bank Account (Both)
- Disable Certificate (Both)
- Age Certificate (Both)
- Birth Certificate Issue From Government Hospital (Both)
- Marriage Invitation Card
- Marriage Photograph
- Bank Account Details
- Passport Size Photo
- Mobile Number
Bihar Viklang Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- यदि आप बिहार विकलांग विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ज़िला सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- जिसके बाद आपको उस फॉर्म के अंतर्गत अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज कर देना होगा।
- फिर आपको मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उस Application के साथ संलग्न कर लेना होगा।
- जब आपका Application Form तैयार हो जाए तो उसे अपने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी और सभी जानकारियां सत्य पाए जाने पर आपका सत्यापन कर दिया जाएगा।
- उसके बाद आपके Bank Account में आपके अनुदान राशि को राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस प्रकार से आप आसानी से बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकेंगे।
बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
राज्य के जितने भी 40% से अधिक विकलांग लड़का या लड़की है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उन्हें इस योजना के माध्यम से विवाह हेतु ₹100000 तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
बिहार राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना के संचालन से राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक हैं उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान प्रदान किया जाएगा जिससे वह एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।
वर्ष 2016 से ही बिहार राज्य में विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना को संचालन किया जा रहा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में संचालित की जाती है।