सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना है। इस योजना के माध्यम से असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh Yojana 2023
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। वह सभी रोगी जिनके परिवार की सालाना आय ₹100000 से कम है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को इस योजना के माध्यम से ₹150000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नागरिक इस योजना के माध्यम से बिहार में एवं बिहार के बाहर भी अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। नागरिकों द्वारा Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh Yojana के माध्यम से कैंसर रोग, हृदय रोग, एड्स, टोटल हिप अथवा knee रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वैस्कुलर सर्जरी, ब्रेन मैरो ट्रांसप्लांट आदि जैसे रोगों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी। इस योजना के संचालन से सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।
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विभिन्न रोगों के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
रोग के नाम | अनुदान की राशि | अनुदान की राशि | |
राज्य के अंदर | राज्य के बाहर | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
कैंसर रोग | शुल्क चिकित्सा सहित | ₹40000 | ₹60000 |
हृदय रोग | शुल्क चिकित्सा सहित | ₹20000 | ₹25000 |
डीबीआर | ₹130000 | ||
एवीआर एमबीआर | ₹90000 | ₹91000 | |
पेसमेकर | ₹50000 | ₹50000 | |
एस्टोनेडिस | ₹25000 | ₹25000 | |
सीएबीजी | ₹60000 | ₹60000 | |
पीटीसीए | ₹85000 | ₹85000 | |
एएसडी | ₹35000 | ₹35000 | |
शल्य चिकित्सा सहित | ₹150000 | ||
लघु शल्य क्रिया | ₹15000 | ₹15000 | |
वृहत शल्य क्रिया | ₹25000 | ₹25000 | |
एड्स | ₹50000 | ₹50000 | |
Total hip and knee replacement | ₹15000 | ₹20000 | |
स्पाइनल सर्जरी | ₹10000 | ₹15000 | |
मेजर वैस्कुलर सर्जरी | ₹20000 | ₹25000 | |
बोन मैरो ट्रांसप्लांट | ₹25000 | ₹25000 |
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य असाध्य रोग से ग्रसित होने की स्थिति में इलाज करवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना है।
- अब बिहार के नागरिकों को किसी भी रोग से ग्रसित होने पर इलाज करवाने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।।
- क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यह योजना प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाएगी।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- अब नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि बिहार सरकार उनको अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
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Key Highlights Of Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | इलाज करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
साल | 2023 |
राज्य | बिहार |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना लांच की गई है।
- इस योजना के माध्यम से असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- वह सभी रोगी जिनके परिवार की सालाना आय ₹100000 से कम है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- नागरिकों को इस योजना के माध्यम से ₹150000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- नागरिक Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh Yojana के माध्यम से बिहार में एवं बिहार के बाहर भी अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं।
- नागरिकों द्वारा इस योजना के माध्यम से कैंसर रोग, हृदय रोग, एड्स, टोटल हिप अथवा knee रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वैस्कुलर सर्जरी, ब्रेन मैरो ट्रांसप्लांट आदि जैसे रोगों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- इस योजना के संचालन से सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना की पात्रता
- अभी तक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- रोगी के परिवार की प्रति वर्ष ₹100000 से कम होनी चाहिए।
- रोगी की चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल में होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहा से आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके बाद यह आवेदन पत्र आपको उसी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।