fcs.up.gov.in 2023: यूपी राशन कार्ड लिस्ट में नाम देखे, UP Ration Card List

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सरकारों द्वारा नागरिकों को राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इन राशन कार्ड के माध्यम से नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम दामों पर अपने दैनिक जीवन की आवश्यक खाद्य सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं‌‌। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा UP FCS Ration Card जारी किए जाते हैं। जिसकी सहायता से पात्र नागरिकों को खाद्य सामग्री जैसे- गेहूं, चावल, चीनी आदि को बहुत कम दाम में उपलब्ध करवाया जाता है।

अगर आप भी अपना नाम यूपी राशन कार्ड लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम जांच सकते हैं।

Table of Contents

fcs.up.gov.in- यूपी राशन कार्ड

देश में सभी राज्यों सरकारों द्वारा नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों APL,BPL,AAY में वर्गीकरण करके राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। जिन नागरिकों का नाम उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग (Department Of Food and Civil Supplies) की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध राशन कार्ड सूची में होता है‌। तो वह अपने क्षेत्र से संबंधित खाद्य वितरण प्रणाली के तहत सूची में शामिल खाद्य सामग्री को प्रतिमाह बहुत कम दामों पर खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पहले यूपी राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब लाभार्थी अपने घर पर बैठकर ही इंटरनेट के माध्यम से fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना नाम यूपी राशन कार्ड लिस्ट  में देख सकता है।

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fcs.up.gov.in 2023 खाद्य और रसद विभाग

खाद्यान्नों के भंडारण, खरीद, वितरण आदि की देखभाल करना एवं इनसे जुड़ी नीतियों का निर्माण करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग का गठन किया गया है। सन् 1943 में नागरिक आपूर्ति विभाग को खाद्यान्नों के भंडारण खरीद वितरण से जुड़े कार्य का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए दो भागों में बांटा गया था पहला – नागरिक आपूर्ति विभाग इसके तहत वस्तुओं की खरीद से जुड़े कार्यों को रखा गया था। दूसरा राशनिक विभाग जिसके तहत खाद्ययान  के वितरण से जुड़े कार्यों को रखा गया था। लेकिन बाद में सन् 1946 में नागरिक आपूर्ति विभाग एवं राशनिक विभाग को मिलाकर खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। इस समय खाद्य और रसद विभाग की 4 शाखाएं हैं जो विपणन, आपूर्ति, लेखा व खाद्य प्रकोष्ठ हैं।

Key Highlights Of UP Ration Card

योजना का नामयूपी राशन कार्ड- fcs.up.gov.in
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संबंधित विभागखाद्य और रसद विभाग
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यरियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना।
साल2022
लाभार्थियों की संख्या3.62 करोड़
राशन वितरण2.68 मिलियन टन
हेल्पलाइन नंबर1967/14445
टोल फ्री नंबर18001800150
आवेदन प्रक्रियाOnline/offline

यूपी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राशन कार्ड के प्रकार

इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर चार प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिनका ब्यौरा नीचे निम्नलिखित इस प्रकार है।

अन्नपूर्णा योजना के तहत

राशन कार्ड का कलरहरा
कार्ड का मूल्यनिशुल्क
खाद्यान्न उपलब्धप्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूं बिल्कुल निशुल्क
पात्र नागरिक65 साल की आयु या इससे अधिक की आयु के निराश्रित वृद्ध और उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत

राशन कार्ड का कलरलाल
कार्ड का मूल्यकार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्यानुसार
खाद्यान्न उपलब्धहर महीने 23 किलोग्राम गेहूं (₹2 प्रति किलोग्राम दर के हिसाब से)एलपीजी गैस कनेक्शन धारक को प्रतिमाह 3 लीटर मिट्टी का तेलबिना एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को-5 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह।
पात्र नागरिकबीपीएल परिवार, वह परिवार जिनकी आय ₹9000 से कम हो।

BPL योजना के तहत

राशन कार्ड का रंगसफेद
कार्ड का मूल्यकार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्यानुसार
उपलब्ध सामग्री23 किलोग्राम गेहूं12 किलोग्राम चावल700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रतिमाहएलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को 3 लीटर मिट्टी का तेलबिना एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को 5 लीटर मिट्टी का तेल  प्रति कार्ड प्रतिमाह
पात्र परिवारगरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹9000 तक की हो

एपीएल योजना के तहत

राशन कार्ड का रंगपीला
कार्ड का मूल्यकार्ड के पृष्ठ पर अंकित
उपलब्ध सामग्री23 किलो गेहूं12 किलो चावल3 लीटर मिट्टी का तेल (LPG गैस कनेक्शन धारक को)5 लीटर मिट्टी का तेल(वह जिनके पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है)

FCS UP Ration Card का उद्देश्य

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने एवं उसमें संशोधन की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ अन्य सुविधाएं जैसे-खाद्य सामग्रियों के वितरण, आवंटन एवं ऑनलाइन गोदाम वितरण,नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं एवं सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना है। जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के समय और पैसे दोनों की बचत हो। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में गति एवं पारदर्शिता आए और पात्र लाभार्थियों तक राशन कार्ड की सुविधा का लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी राशन कार्ड लिस्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बहुत कम कीमतों पर बेहतर खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाना है। जिससे आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को अपना दैनिक खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य पर आश्रित ना रहना पड़े।

fcs.up.gov.in पोर्टल के लाभ

  • उत्तर प्रदेश के नागरिक fcs.up.gov.in Portal के द्वारा ऑनलाइन सप्लाई चैन सारांश को देख सकते हैं जिसकी मदद से खाद्यान्न का हर महीने कितना आवंटन हुआ है यह देखा जा सकता है।
  • नागरिक ऑनलाइन खाद्यान्न आवंटन, वितरण की रिपोर्ट को आसानी से घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं।
  • ई चालान प्रिंट को ऑनलाइन निकाल सकते हैं।
  • राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में उचित दर दुकान आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • राशन कार्ड धारक खुद दुकान का चयन करके प्रपत्र को भरकर उसका प्रिंट निकाल सकता है।
  • किसान क्रय प्रबंधन प्रणाली के तहत खरीद हेतु अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
  • राज्य के नागरिक यूपी राशन कार्ड लिस्ट को ऑनलाइन खोज सकते हैं एवं विपणन आपूर्ति से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
  • fcs.up.gov.in के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की यूपी राशन कार्ड लिस्ट को ऑनलाइन देखा जा सकता है। साथ ही राशन से जुड़ी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है।
  • इस पोर्टल के द्वारा राज्य के नागरिकों के समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी और साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
  • राज्य में उपलब्ध गोदामों की सूची को ऑनलाइन देखा जा सकता है एवं उसका प्रिंट निकाला जा सकता है।
  • अपनी शिकायत का समाधान करने के लिए आप पोर्टल की सहायता से संबंधित अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके अपनी शिकायत का समाधान कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड बनवाने हेतु पात्रता
  • आवेदनकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड या अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  • अगर आप बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का) 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र
  •  मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

यूपी राशन कार्ड लिस्ट- fcs.up.gov.in

District Name
Azamgarh
Agra
Amethi
Auraiya
Amroha
Ayodhya
Aligarh
Ballia
Balrampur
Baghpat
Bara Banki
Bareilly
Banda
Bijnor
Basti
Chitrakoot
Chandauli
Etawah
Etah
Firozabad
Fatehpur
Farrukhabad
Ghazipur
Ghaziabad
Gonda
Gorakhpur
Gautam Buddha Nagar
Hapur
Hardoi
Hathras
Hamirpur
Jhansi
Jaunpur
Jalaun
Kannauj
Kanpur Nagar
Kanpur Dehat
Kheri
Kasganj
Kaushambi
Lalitpur
Lucknow
Moradabad
Mainpuri
Maharajganj
Mahoba
Mau
Mathura
Meerut
Mirzapur
Muzaffarnagar
Pratapgarh
Pilibhit
Prayagraj (Allahabad)
Rampur
Rae Bareli
Sambhal
Shamli
Saharanpur
Sant Kabir Nagar
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
Shrawasti
Shahjahanpur
Sitapur
Sonbhadra
Shrawasti
Sultanpur
Varanasi

UP fcs Ration Card पात्रता सूची ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2022-23 के तेज अपना आवेदन किया है तो आप fsc up ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम राशन कार्ड लिस्ट में (Ration Card Details-FCS UP @fsc.up.gov.in) देख सकते हैं। आपको अपना नाम ऑनलाइन सूची में देखने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

UP fcs Ration Card
UP fcs Ration Card
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको राशन कार्ड पात्रता की सूची (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के विकल्प का चयन करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज Ration card Digitization खुलकर आ जाएगा। जो इस प्रकार होगा।
Ration Card Digitization
Ration Card Digitization
  • इस लिस्ट में जिले का नाम, राशन कार्ड लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी गई होगीं।
  • अब आपको इस लिस्ट में अपने जिले का चयन करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक ओर नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने टाउन या ब्लॉक का चयन करना है जो इस प्रकार होगा।
  • जैसे ही आप अपने टॉउन या ब्लॉक का चयन करेंगे आपके सामने आपके क्षेत्र से जुड़े दुकानदार का नाम एवं कुल पात्र गृहस्थी, लाभार्थियों के बारे में जानकारी खुलकर आ जाएगी।
  • अब आपको अगर अपने दुकानदार का नाम पता है तो आपको उसके सामने आने वाले राशन कार्ड संख्या पर क्लिक कर देना है ‌
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। जिस पर आपको दुकानदार का नाम, दुकान संख्या, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड धारक का नाम आदि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
  • आप राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करके पात्रता सूची का संपूर्ण विवरण देख सकते हैं।

यूपी राशन कार्ड लिस्ट के तहत ऑनलाइन अपना नाम कैसे देखें?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग fcs.up.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें वाले लिंक पर क्लिक कर देना है।
UP Ration Card List
UP Ration Card List
  • अब आपके सामने fcs.up.gov.in एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको पात्रता सूची में खोजने के लिए दो विकल्प दिखाई देंगे पहला राशन कार्ड संख्या से और दूसरा राशन कार्ड अन्य विवरण से।
  • अगर आप राशन कार्ड संख्या वाले विकल्प का चयन करते हैं तो आपको अपने 12 अंकों के राशन कार्ड संख्या को दर्ज करना है। फिर दिए गए कैप्चा कोड को सही से बॉक्स में दर्ज करके खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पर खुलकर आ जाएगा। जिस पर आपको पूरी डिटेल प्राप्त हो जाएगी जैसे- कोटेदार का नाम, मुखिया का नाम, परिवार का विवरण, राशन कार्ड से हटाई गई यूनिट और राशन वितरण से जुड़ी जानकारी आदि।
  • यदि आप दूसरे विकल्प राशन कार्ड अन्य विवरण से का चयन करते हैं तो आपको अपना जिला, क्षेत्र, टाउन, कार्ड का प्रकार, मुखिया का नाम, मुखिया के पिता का नाम, कैप्चा कोड आदि दर्ज करके खोजे के बटन पर क्लिक कर देना है
  • इसके बाद आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएंगी।

UP FCS Ration Card के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग fcs.up.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको न्यू बार में डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Download Forms
Download Forms
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जो निम्नलिखित इस प्रकार है। 
  • प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (fcs.up.gov.in )
  • राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु )
  • राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (नगरीय क्षेत्र हेतु )
  • आप इनमें से जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते उसके लिए इन दिए गए विकल्पों के लिंक पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपके सामने fcs.up.gov.in एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। जिसे डाउनलोड करके आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे- मुखिया का नाम, जन्मतिथि मुखिया के पिता/पति का नाम, बैंक, मोबाइल नंबर, जिला, ग्राम पंचायत आदि को दर्ज देना है।
  • इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच कर देना है।
  • अब आपको इस फॉर्म को तहसील या खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार से आप राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Note-  आपके द्वारा फॉर्म को कार्यालय में जमा करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद कुछ समय बाद आपको राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा

UP FCS Ration Card की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

UP FCS Ration Card
UP FCS Ration Card
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाल्वे विकल्प पर क्लिक कर देना है।
UP FCS Ration Card
E District Login
  • अब आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा।
  • यहां पर आपको CSC/e-District User लिंक का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी किए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड को दर्ज करके कैप्चा कोड को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विस के लिंक में दिए गए Apply for Integrated Services पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिस पर आपको Food and Civil Supply (Ration Card) के विकल्प का चयन करना है।
  • इसके बाद आपके सामने खाद्य एवं रसद विभाग का पेज खुलकर आ जाएगा यहां पर आपको NFSA के दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर NFSA का मेन्यू खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर NFSA का मेन्यू खुलकर आ जाएगा। यहां पर आपको राशन की राशि देखनी, फॉर्म में संशोधन या प्रिंटआउट निकालना नई प्रविष्टि का विकल्प दिखाई देंगे।
  • इन विकल्पों में से आपको नया प्रविष्टि पात्र (गृहस्थी) के दिए हुए विकल्प का चयन करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिस पर आपको अपने जिले एवं उस जिले की शहरी या ग्रामीण क्षेत्र जहां भी आप रहते हैं उसका चयन करना है और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र विवरण के नीचे दिए गए एप्लीकेशन नंबर एवं सर्टिफिकेट आईडी को सही तरह से दर्ज करके आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • सभी जानकारियों को सही प्रकार से दर्ज करके आपको उद्घोषित पर टिक करना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा जिसे आपको सुरक्षित अपने पास सेव कर लेना है।
  • अब आपको आवेदन पत्र प्रिंट करें के लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आवेदक को राशन कार्ड पावती रसीद के विकल्प पर जाकर अपनी राशन कार्ड संख्या जो कि उसको प्राप्त हुई हैं दर्ज कर देनी है।
  • जैसे ही आप राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे आपको राशन कार्ड की स्लिप प्राप्त हो जाएगी।
  • इस स्लिप का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं।
  • इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

Fcs Mobile App डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  •  सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग fcs.up.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको स्क्रीन को स्क्रोल करने पर नीचे की साइड महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं वाले बॉक्स में मोबाइल ऐप डाउनलोड करें का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Fcs Mobile App
Mobile App Download
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको कई सारे मोबाइल ऐप दिखाई देंगे आप किसी का भी चयन कर सकते हैं।
  • ऐप चयन करने के बाद आपको इंस्टॉल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे मोबाइल ऐप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।
  • मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इस योजना का लाभ कहीं पर भी आसानी से ले सकते हैं।
अपनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग fcs.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऑनलाइन शिकायत करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
Online Grievance
Online Grievance
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको शिकायत रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। जिस पर आपको पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको दर्ज करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपकी शिकायत उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिकारिक पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी।
  • शिकायत दर्ज होने के बाद पोर्टल की तरफ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा।इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप शिकायत की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार से आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऑनलाइन शिकायत करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
UP Ration Card List
Grievance Status
UP Ration Card List
Search Grievance Status
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको बॉक्स में अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है और प्रदर्शित करें के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
राशन कार्ड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
UP Ration Card
Ration Card Transfar
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसमें आप को सबसे नीचे नई दुकान का चयन करना है और इसके बाद दुकान बदलने की वजह को दर्ज करना है।
  • इसके बाद आप लॉक करें पर क्लिक कर देना है। याद रखें कि लॉक करने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  • अब आपको प्रिंट करने हेतु क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को प्रिंट करें और उद् घोषणा के आगे जहां मैं लिखा है वहां से आगे अपना नाम भरें, इसके बाद अपने पिता का नाम और नीचे तारीख, सिग्नेचर करके इस फॉर्म को जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दे।
  • यदि आप इस फॉर्म को 1 महीने के भीतर जमा नहीं करते तो इसे निरस्त कर दिया जाएगा।
  • इस तरह से आप आसानी से अपना राशन कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं।

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