हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभ

श्रमिकों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। जिससे कि सभी श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास किया जा सके। यह योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। हरियाणा सरकार भी ऐसे ही एक योजना संचालित करती है जिसका नाम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Haryana Labour Department Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।

Haryana Labour Department Yojana 2023

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने के लिए उपदान, मातृत्व लाभ, पेंशन योजना आदि जैसी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के सभी श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। जिससे कि सरकार के पास सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो जाए।

इस डेटाबेस के माध्यम से सभी श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर सकेगी। इसके अलावा सभी योजनाओं का संचालन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य

  • योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को प्रदान करना है।
  • जिससे कि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ सके।
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा।
  • इसके अलावा Haryana Labour Department Yojana के संचालन से श्रमिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
  • सरकार के पास इस योजना के माध्यम से श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा।
  • जिससे की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

Key Highlights Of Haryana Labour Department Yojana

योजना का नामहरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना
किसने आरंभ कीहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के नागरिक
उद्देश्यश्रमिकों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना
साल2023
राज्यहरियाणा
आवेदन का प्रकारऑनलाइन तथा ऑफलाइन

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना आरंभ की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
  • जिससे कि श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके।
  • इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने के लिए उपदान, मातृत्व लाभ, पेंशन योजना आदि जैसी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा।
  • हरियाणा के सभी श्रमिकों को Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • जिससे कि सरकार के पास सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो जाए।
  • इस डेटाबेस के माध्यम से सभी श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर सकेगी।
  • इसके अलावा सभी योजनाओं का संचालन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।
  • वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना की पात्रता

 योजना का नाम योजना का लाभ पात्रता
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता₹50000श्रमिक 1 वर्ष तक नियमित सदस्य होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन प्रमाणित करवाना अनिवार्य है।नागरिक द्वारा किसी अन्य सरकारी विभाग की समान योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ग की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं वधू की नियुन्यम आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।नागरिक द्वारा विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
 कन्यादान योजना ₹51000श्रमिक 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।शादी का कार्ड एवं आवेदन संबंधित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।नागरिक द्वारा किसी अन्य सामान्य सरकारी योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए। वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।  
 शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ₹8000श्रमिक 1 वर्ष नियमित सदस्य होना चाहिए।श्रमिक को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता केवल तीन बच्चों के लिए प्रदान की जाएगी।यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो इस स्थिति में आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि छात्र द्वारा स्वरोजगार या फिर नौकरी की जा रही है तो छात्र इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
 प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता ₹20000 श्रमिक 1 वर्ष नियमित सदस्य होना चाहिए।केवल तीन बच्चों के लिए ही इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उस स्थिति में आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि विद्यार्थी के पास कोई आएगा साधन है तो स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
 कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि ₹21000 श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।श्रमिक के केवल तीन बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  
 विधवा पेंशन ₹2000आवेदक महिला के पास नियमित सदस्यता 1 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।विधवा के पुनर्विवाह के मामले में योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।सरकार/बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
 व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता ₹20000 श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।वे छात्र जो स्वरोजगार में नौकरी कर रहे हैं वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।यदि विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है तो स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता केवल 3 बच्चों के लिए ही प्रदान की जाएगी।संस्था मुखिया द्वारा प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य है।  
 कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता ₹20000लाभार्थी श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।लाभार्थियों द्वारा इस योजना का लाभ केवल एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है।कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता 3 बच्चों तक प्रदान की जाएगी।  
 मातृत्व लाभ ₹36000लाभार्थी श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।दो बच्चों तक इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।  
 पितृत्व लाभ ₹21000कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है।बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है।यदि कामगार की पत्नी द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो कामगार को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
 औजार खरीदने हेतु उपदान ₹8000श्रमिक न्यूनतम 1 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।इस योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार एवं एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है।
 मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना ₹5100केवल महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।महिला न्यूनतम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होनी चाहिए।  
 सिलाई मशीन योजना₹3500श्रमिक महिला न्यूनतम 1 वर्ष से पंजीकृत होनी चाहिए।पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।  
 साइकिल योजना ₹3000पंजीकृत श्रमिक के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।इस योजना का लाभ श्रमिक द्वारा 5 वर्ष में एक बार उठाया जा सकता है।
 कन्यादान योजना ₹51000  श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।नागरिक द्वारा आवेदन शादी होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर किया होना चाहिए।आवेदन पत्र के साथ विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।नागरिक द्वारा किसी अन्य सामान्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) ₹50000कामगार श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदक द्वारा बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। नागरिक द्वारा किसी अन्य सामान्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।  
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र) ₹21000 लाभार्थी श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।  बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। नागरिक द्वारा किसी अन्य सामान्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।  
 पैतृक घर जाने पर किराया ₹100  श्रमिक के पास 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है।
 मुफ्त भ्रमण सुविधा ₹100  कामगार के पास न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है।
 अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता ₹2500  पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदन पत्र के साथ मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी अपंग प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।इस योजना का लाभ पंजीकृत कामगारों के केवल वही बच्चे उठा सकते हैं जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग घोषित हो।
 अपंगता सहायता₹150000 से लेकर ₹300000  श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।यदि श्रमिक को कोई स्थाई अपंगता है तो स्थिति में स्वस्थ विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए।आवेदक द्वारा अपंगता होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
 अपंगता पेंशन ₹3000कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।70% से 100% स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा होना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा हर वर्ष निर्धारित अंशदान जमा करवाना भी अनिवार्य है।नागरिकों द्वारा किसी सामान्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।  
 चिकित्सा सहायता न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायतापंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष का नियमित सदस्यता होनी चाहिए।आवेदक को अस्पताल में दाखिल रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता ₹100000 लाभार्थी श्रमिक के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।इलाज पर खर्च की गई राशि काबिल होना अनिवार्य है।सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। का
 मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण ₹200000कामगार के पास कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिएऔर कामगार की 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए।आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए।इस योजना का लाभ कामगार अपने पूरे जीवन में एक बार उठा सकता है।
 पेंशन की योजना₹ 275060 वर्ष की आयु होने से पहले कामगार कम से कम 3 वर्ष तक नियमित सदस्य होना चाहिए। नागरिक द्वारा किसी अन्य सामान्य सरकारी योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ होना चाहिए।
 पारिवारिक पेंशन ₹500 श्रमिक न्यूनतम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।नागरिकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत केवल एक ही बार आवेदन किया जा सकता है।इस योजना का लाभ कामगार की मृत्यु के बाद कामगार के पति या पत्नी को भी प्रदान किया जाएगा।  
 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ₹500000नागरिक कम से कम एक वर्ष से नियमित रूप से पंजीकृत होना चाहिए।यदि कोई दुर्घटना हुई है तो नागरिक को एफ आई आर की कॉपी जमा करनी होगी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।संबंधित अधिकारी की जांच के पश्चात अनुशासन रिपोर्ट जमा करने अनिवार्य है।  
 मृत्यु सहायता ₹200000श्रमिक का पंजीकरण होना अनिवार्य है।कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है।
 दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता ₹15000श्रमिक का पंजीकरण होना अनिवार्य है।मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।  
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

Haryana Labour Department Yojana
Labour Department
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको आपकी आवश्यकतानुसार योजना को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
  • अब आपको लॉगइन के सेक्शन में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर सकेंगे।
सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया
  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको वेरीफाई  सर्टिफिकेट के विषय पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी सर्टिफिकेट टाइप को चयनित कर के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
  • Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
  • Toll-Free No. : 1800-180-4818
  • Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112

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