आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से आपको Mukhyamantri Kisan Avm Sarvhit Bima Yojana 2023 का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा।
Mukhyamantri Kisan Avm Sarvhit Bima Yojana 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक एवं समाजिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में ढाई लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 56 निजी अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को सम्मिलित किया है।
लाभार्थी की दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई/अस्थाई विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा Mukhyamantri Kisan Avm Sarvhit Bima Yojana के माध्यम से ₹500000 तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत बीमा केयर कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसके माध्यम से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से सम्मिलित अस्पताल में ढाई लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकेगा।
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को दुर्घटना होने की स्थिति में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनका निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाएगी।
- इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
- इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Key Highlights Of Mukhyamantri Kisan Avm Sarvhit Bima Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना |
साल | 2022 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लांच की गई है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक एवं समाजिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में ढाई लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा।
- इसके अलावा मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Kisan Avm Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत 56 निजी अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को सम्मिलित किया है।
- लाभार्थी की दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई/अस्थाई विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ₹500000 तक का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- सभी लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत बीमा केयर कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जिसके माध्यम से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस कार्ड के माध्यम से सम्मिलित अस्पताल में ढाई लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकेगा।
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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आए सीमा
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक के किसान एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹75000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- केवल चयनित अस्पतालों के माध्यम से ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- किसानों के पास बीपीएल कार्ड होना भी अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नागरिक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होने चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹75000 से कम होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट
- बैंक खाता विवरण आदि
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना दावा प्रपत्र के प्रकार
- दावा प्रपत्र 1- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
- दावा प्रपत्र 2- दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
- दावा प्रपत्र 3- इस फॉर्म को बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाना है।
- दावा प्रपत्र 4- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद)।
- दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
- Helpline number- 1520/180030701520