मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2023: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व पात्रता

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। जिनके माध्यम से किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उनको मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस लेख को पढ़कर Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको इस योजना का लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana 2023

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी कारणवश पीड़ित होने पर या फिर मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना को 21 जनवरी 2020 को लांच किया गया था। वह सभी किसान जो 14 सितंबर 2019 से पहले किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। लगभग 2 करोड किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसान की किसी दुर्घटना के कारणवश मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में किसान के परिवार को ₹500000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यदि कोई किसान किसी दुर्घटना के कारण 60% से ज्यादा विकलांग हो जाता है तो इस स्थिति में 2 से 3 लाख तक का मुआवजा किसान को प्रदान किया जाएगा।

यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को दुर्घटना के 45 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा।

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Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य

  • इस योजना का उद्देश्य किसानों को दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana के माध्यम से किसानों को ₹200000 से लेकर ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना के संचालन से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने में कारगर साबित होगी।

Key Highlights Of Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना
किसने आरंभ कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के किसान
उद्देश्यकिसानों को मुआवजा प्रदान करना
साल2023
राज्यउत्तर प्रदेश
आवेदन का प्रकारऑनलाइन तथा ऑफलाइन

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना लांच की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी कारणवश पीड़ित होने पर या फिर मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना को 21 जनवरी 2020 को लांच किया गया था।
  • वह सभी किसान जो 14 सितंबर 2019 से पहले किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लगभग 2 करोड किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • यदि किसान की किसी दुर्घटना के कारणवश मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में किसान के परिवार को ₹500000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • यदि कोई किसान किसी दुर्घटना के कारण 60% से ज्यादा विकलांग हो जाता है तो इस स्थिति में 2 से 3 लाख तक का मुआवजा किसान को प्रदान किया जाएगा।
  • यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी।
  • इसके अलावा इस योजना के संचालन से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को दुर्घटना के 45 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा।

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी

  • आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से,
  • बिजली के गिरने से, करंट लगने से
  • हत्या, आतंकवादी हमला, डकेती, मारपीट में हुयी दुर्घटना
  •  यात्रा के दौरान होने वाली घटना
  • मकान के नीचे दबने की घटना
  • प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली घटना
  • चेम्बर में गिरने के कर्ण होने वाली घटना

Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana के माध्यम से मिलने वाला मुहावरा

  • दोनों हाथ दोनों पैर ना होने पर मिलने वाला मुआवजा-5 लाख
  • एक हाथ तथा 1 पैर की क्षति होने पर मुआवजा- 5 लाख
  • एक पैर एक हाथ की विकलांग होने पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा
  • मृत्यु होने पर मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख
  • ऐसी विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख के बीच
  • दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दुर्घटना होने के 45 दिन के अंतर्गत किसानों को आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Apply Durghatna Bima
new user registration
New User Registration
  • अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सुनिश्चित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉगइन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय जाना होगा।
  • अब आपको वहां से आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारियां दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

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