मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन करती है जिसमें से एक नई महत्वपूर्ण योजना की भी शुरुआत की गई जिसका नाम MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana है जिसके माध्यम से अब राज्य के जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाएगा जिसके अंतर्गत यदि किसी भी परिवार के मुखिया की किसी कारणवश या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिवार को राज्य सरकार ₹20000 से ₹40000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी तो आइए हम आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करें।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से अब राज्य के किसी भी परिवार के मुखिया की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है जिससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने का डर रहता है तो ऐसे में राज्य सरकार उन परिवार को ₹20,000 से ₹40000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी जिससे उनका जीवन यापन बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके और इस राशि को पीड़ित परिवार के Bank Account में एकमुश्त तौर पर प्रदान की जाएगी हालांकि यह MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana केवल आर्थिक रूप से कमजोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही दी जाएगी।
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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य
मध्यप्रदेश राज्य में बहुत बार यह देखने को मिला है कि किसी भी परिवार में जब किसी मुखिया की किसी दुर्घटना में या किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को काफी ज्यादा आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ जाता है ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है और उनके लिए कोई पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण वह दिन प्रतिदिन आर्थिक तौर पर टूट जाते हैं इन्हीं सब पर राज्य सरकार ने MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana की शुरुआत की है जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को राज्य सरकार ₹20000 से लेकर ₹40000 तक आर्थिक सहायता पर तौर पर प्रदान करेगी।
Key Highlights of MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
योजना | मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023 |
संचालन | मध्य प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | ₹20 हजार से ₹40 हजार तक |
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का लाभ
- मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी गरीब परिवार हैं उन्हें MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से अब यदि किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में राज्य सरकार ₹20000 से लेकर ₹40000 तक की आर्थिक सहायता उस परिवार को प्रदान करेगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार को 45 दिन के अंतर्गत ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा।
- MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के माध्यम से अब शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों को ही लाभान्वित किया जाएगा।
- जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसे ही इसका पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए और वह अपने परिवार का मुखिया सदस्य हो।
- यदि मृत व्यक्ति विवाहित है तो उसकी पत्नी अविवाहित लड़की माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे।
- अविवाहित व्यक्ति यदि मृतक है तो उसका भाई-बहन माता-पिता पात्र माने जाएंगे।
- मुखिया की मृत्यु के 30 दिन के अंदर ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Domicile Certificate
- Age Certificate
- Death Certificate
- BPL Ration Card
- Bank Account Details
- मुखिया की मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो FIR की फोटो कॉपी
- Passport Size Photo
- Mobile Number
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- यदि आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana वेबसाइट पर Visit करना होगा।

- इसके बाद आपके सामने Website का Homepage खुल कर आ जाएगा।
- जहां पर आपको दायित्व के Option पर Click कर सामाजिक सहायता के Option पर Click करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने सामाजिक सहायता के अंतर्गत योजनाओं की List आ जाएगी।
- जहां पर आपको MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana पर Click करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने इस योजना का Application Form खुलकर आएगा जिसे आपको Download करके Printout निकाल लेना होगा।
- उसके बाद आपको इस फोन के अंतर्गत परिवार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और मृतक की जानकारी को दर्ज करना होगा।
- अब अगले चरण में आपको मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उस Application Form के साथ संलग्न कर लेना होगा।
- और फिर आपको उस आवेदन फॉर्म को नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत/ जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- ऐसे में आप आसानी से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अपने आवेदन पूर्ण कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
मध्यप्रदेश के वह परिवार जो आर्थिक रुप से कमजोर है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है ऐसे में उन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को मुखिया की मृत्यु होने पर 20,000 से ₹40000 तक की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी।
यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु के 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाता है तो ऐसे में उन परिवार को इस योजना के द्वारा लाभ प्रदान किया जाएगा।