मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023: ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व चेक स्टेटस

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं लांच की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को प्रशिक्षण एवं ऋण मुहैया कराया जाता है। जिससे कि प्रत्येक नागरिक तक रोजगार की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जो कि 25 लाख रुपए तक का होगा। इस योजना का लाभ आरक्षित श्रेणी समुदाय तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी। जिससे कि वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। लाभार्थियों को 5 लाख तक का अनुदान भी Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

वह नागरिक जो लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए ₹50000 तक का ऋण लेते हैं उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह योजना रोजगार के अवसर में वृद्धि करेगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना का उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • जिससे कि वह अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
  • इसके अलावा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त बन सकेंगे।
  • इस योजना के संचालन से झारखंड के नागरिकों के जीवन में सुधार आएगा तथा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

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Key Highlights Of Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
किसने आरंभ कीझारखंड सरकार
लाभार्थीझारखंड के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को रोजगार प्रदान करना
साल2023
राज्यझारखंड
आवेदन का प्रकारऑनलाइन तथा ऑफलाइन

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लांच की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जो कि 25 लाख रुपए तक का होगा।
  • इस योजना का लाभ आरक्षित श्रेणी समुदाय तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी।
  • जिससे कि वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
  • लाभार्थियों को 5 लाख तक का अनुदान भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
  • वह नागरिक जो लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए ₹50000 तक का ऋण लेते हैं उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • यह योजना रोजगार के अवसर में वृद्धि करेगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
  • ऋण की राशि लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आने वाले विभाग

  • राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी

  • दिव्यांगजन
  • अल्पसंख्यक
  • अनुसूचित जनजाति
  • सखी मंडल की महिलाएं
  • पिछड़ा वर्ग
  • अनुसूचित जाति
योजना की पात्रता
  • आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की सालाना आय ₹500000 से कम होनी चाहिए।
  • सखी मंडल की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन एवं अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाता विवरण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र आदि

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी संबंधित विभाग में जाना होगा।
  • अब आपको वहां से मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र उसी विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

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