सरकार द्वारा देशभर के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। जिसमें से एक नेशनल पेंशन स्कीम है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम 2023 से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस लेख को पढ़कर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको National Pension Scheme का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
National Pension Scheme 2023
केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम लांच की गई है। यह एक रिटायरमेंट प्लैनिंग स्कीम है। जिसके माध्यम से नागरिक निवेश कर के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्राप्ति कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। पहले केवल सरकारी कर्मचारी ही इस योजना के अंतर्गत निवेश कर सकते थे। लेकिन वर्ष 2009 से इस स्कीम को सभी कैटेगरी के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने खाते में योगदान देकर इस National Pension Scheme का लाभ प्राप्त कर सकता है। नागरिकों द्वारा निवेश किया गई राशि को रिटायरमेंट से पहले भी निकाला जा सकता है।
रिटायरमेंट के समय नागरिकों द्वारा जमा राशि का 60% हिस्सा निकाला जा सकता है और 40% राशि पेंशन के रूप में चलाई जा सकती है। इस योजना के संचालन से देश के नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे एवं रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास आय का साधन बना रहेगा।
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नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य
- नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से देश के नागरिक निवेश करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्राप्ति कर सकते हैं।
- जिससे कि नागरिकों के पास रिटायरमेंट के बाद भी आय का साधन बना रहता है।
- यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाती है।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनते हैं।
Key Highlights Of National Pension Scheme
योजना का नाम | नेशनल पेंशन स्कीम |
किसने आरंभ की | भारत सरकार |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
साल | 2023 |
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ तथा विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम लांच की गई है। यह एक रिटायरमेंट प्लैनिंग स्कीम है।
- जिसके माध्यम से नागरिक निवेश कर के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्राप्ति कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था।
- पहले केवल सरकारी कर्मचारी ही इस योजना के अंतर्गत निवेश कर सकते थे।
- लेकिन वर्ष 2009 से इस स्कीम को सभी कैटेगरी के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है।
- अब कोई भी व्यक्ति अपने खाते में योगदान देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- नागरिकों द्वारा निवेश किया गई राशि को रिटायरमेंट से पहले भी निकाला जा सकता है।
- रिटायरमेंट के समय नागरिकों द्वारा जमा राशि का 60% हिस्सा निकाला जा सकता है और 40% राशि पेंशन के रूप में चलाई जा सकती है।
- इस योजना के संचालन से देश के नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे एवं रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास आय का साधन बना रहेगा।
नेशनल पेंशन स्कीम के मुख्य तथ्य
- यदि नागरिकों द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम की खरीद annuity पर की गई है तो इस स्थिति में कर में पूरी तरह से छूट प्रदान की जाती है।
- 50 हजार तक की अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन CCE के तहत क्लेम की जा सकती है।
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन CCD के अंतर्गत ग्रॉस इनकम का 10% का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
- यदि नागरिकों द्वारा न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए ₹100 की पेनल्टी भरनी होती है।
- पहले इस योजना के अंतर्गत योगदान की सीमा 10% रखी गई थी जो अब सरकार द्वारा बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
- यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो यह राशि नॉमिनी को प्रदान कर दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत निवेशक को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी प्रदान किया जाता है जो 12 अंकों का होता है।
- इस योजना के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकते हैं।
National Pension Scheme के अंतर्गत खाते के प्रकार
- टायर वन- इस अकाउंट में जमा करवाएं हुए पैसे वक्त से पहले नहीं निकाले जा सकते हैं। जब नागरिक स्कीम से बाहर हो जाते हैं तभी इन पैसों को निकाला जा सकता है।
- टायर टू- इस अकाउंट में जमा करवाएं हुए पैसों को निकाला जा सकता है।
नेशनल पेंशन स्कीम की पात्रता
- अभी तक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- रेसिडेंट एवं नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभार्थी
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
National Pension Scheme के अंतर्गत आने वाले सेक्टर
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- कॉर्पोरेट
- देश के सभी नागरिक
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ
- आकर्षक रिटर्न
- पोर्टेबल
- अनुभवी पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित
- कम लागत में लाभ
- कर लाभ आदि
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कहां निवेश किया जाता है
- इक्विटी
- कॉरपोरेट डेट
- गवर्नमेंट सिक्योरिटी
- अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इस प्रकार आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोल सकेंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया
टायर वन
- सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/कंट्रीब्यूटर ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- स्पेस पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
- आपको स्वामी पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको कंटिन्यू कल पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक और नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
टायर वन और टू
- सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/कंट्रीब्यूटर ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको अकाउंट टाइप का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको कंट्रीब्यूशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना pran नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- अब आप को वेरीफाई pran के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको पेमेंट डिटेल दर्ज करके पेमेंट करनी होगी।
- इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे।
एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
- अब आपको अपडेट डिटेल के सेक्शन में जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी की प्राप्ति होगी जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- अब आपको कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप अपने आधार को अपडेट कर सकेंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको लॉगिन के टाइप पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर लॉगइन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको लॉगइनफॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बल पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा।
- अब आपको सर्च बॉक्स में एनपीएस बाय एनएसडीएल e-gov दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक सूची खुलकर आएगी।
- आपको इस सूची में सबसे ऊपर वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इंस्टॉल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप एनपीएस ऐप डाउनलोड कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
- Helpline number- 1800110069