जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं विकलांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा कानून में कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं एवं विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के संचालन से प्रदेश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही नागरिक प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट उपस्थित है। यह Rajasthan Viklang Pension Yojana प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी। इसके अलावा इस योजना का लाभ मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा।
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
- विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है।
- इस योजना के संचालन से नागरिकों को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- जिससे कि वे आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- इसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- अब नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि उनको राजस्थान सरकार द्वारा उनको पेंशन प्रदान की जाएगी।
Key Highlights Of Rajasthan Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को सशक्त बनाना |
साल | 2023 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना आरंभ की गई है।
- इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के संचालन से प्रदेश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही नागरिक प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट उपस्थित है।
- यह योजना प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।
- Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना का लाभ मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नागरिक के पास 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- नागरिक के परिवार की सालाना आय ₹25000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि नागरिक द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- विकलांगता सर्टिफिकेट
- बैंक खाता विवरण आदि
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से विकलांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।