राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत अगर किसी परिवार में एकमात्र कमाने वाला मुखिया है और उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो इस दशा में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की ओर से यह आर्थिक सहायता ₹30000 की प्रदान की जाती है। जिससे इस आर्थिक सहायता का उपयोग करके परिवारजंन अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पहले राज्य सरकार की ओर से पात्र परिवारों को 20000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। जिसे सन् 2013 में बढ़ाकर 30000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाया जा सकेंगे। जो इच्छुक परिवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
Key Highlights Of Rashtriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
उद्देश्य | परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 30000 रुपए |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनमें एकमात्र कमाने वाला मुखिया होता है और उसकी किसी कारण वंश मृत्यु हो जाती हैं। क्योंकि मुखिया की मृत्यु के होने के बाद उसके परिवार को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवार को मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद 30000 रुपए की मदद प्रदान की जाती है। जिससे वह अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके और उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य नागरिकों पर आश्रित ना रहना पड़े।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को 30000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- यह मुआवजा उन परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाला मुख्य होता है और उसकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है।
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी का बैंक खाता में प्रदान की जाती है। इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक को लाभ की राशि आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के तहत लाभान्वित होकर गरीब परिवार अपने मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्रता
- आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- मृत्यु होने वाले मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ₹56000 एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मुखिया की मृत्यु का)
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- आवेदन फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी भाषा में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण दर्ज करना है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं है।
- तहसील स्तर पर जारी किए गया आय प्रमाण पत्र ही इस योजना के तहत मान्य हैं।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय ही अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- आवेदक का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक का नहीं होना चाहिए एवं जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा। अगर आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी दर्ज की जाती है तो उसके लिए आवेदक को जिम्मेदार माना जाएगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे- जनपद, निवासी, आवेदक का वितरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपको District Social Welfare Officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक कर देना है।

- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अधिकारी एवं जिले का चयन करना है।
- इसके बाद आपको पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर सेव करना है।
- इस प्रकार से आप लॉगइन कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे- डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का चयन करना है।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट वाइज लाभार्थी का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने सभी जिलों की सूची खुलकर आ जाएगी।
- इस सूची में से आपको अपने जिले पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको अपने तहसील के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप अपने तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आ जाएगी।
- इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है।
- अब आपको अपनी पंचायत का चयन करना है।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगी।
- इस पीडीएफ फाइल में आप शासनादेश देख सकते हैं।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करेंगे शासनादेश आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
Contact Information
हमने आपको अपने इस लेख के द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। अगर आपको फिर भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना से जुड़े टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है
- Toll Free Number- 18004190001