जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। किसानों को कई बार पानी ना होने के कारण सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से आपको UP Nishulk Boring Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।
UP Nishulk Boring Yojana 2023
वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Nishulk Boring Yojana 2023 का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसानों को बैंक से ऋण की सुविधा भी मुहैया कराया जाएगी। यदि किसानों के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो इस स्थिति में वह समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी ज्योत सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह योजना खेती के स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा किसान भी इस योजना के संचालन से सशक्त बन सकेंगे।
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UP Nishulk Boring Yojana का उद्देश्य
- Nishulk Boring Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना के संचालन से किसानों को सिंचाई के लिए सरकार द्वारा बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जिससे कि खेत की गुणवत्ता बढ़ सकेगी।
- यह योजना किसान की आय में वृद्धि करने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
- किसानों के जीवन स्तर को भी इस योजना के संचालन से सुधारा जा सकेगा।
- अब किसानों को पानी की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Key Highlights Of UP Nishulk Boring Yojana 2023
योजना का नाम | यूपी निशुल्क बोरिंग योजना |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | निशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान करना |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था।
- इस योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसानों को बैंक से ऋण की सुविधा भी मुहैया कराया जाएगी।
- यदि किसानों के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो इस स्थिति में वह समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी ज्योत सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- यह योजना खेती के स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा किसान भी इस योजना के संचालन से सशक्त बन सकेंगे।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
बुंदेलखंड जिले में उल्लेखनीय जनपद में चिन्हित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार अनुदान व्यावसायिक व्यय अथवा ₹4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होगा एवं अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि से वाहन की जाएगी।
लाभार्थियों का चयन
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
- वह लाभार्थी जिन्होंने पूर्व में किसी सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त किया है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में निर्धारित की जाएगी।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का कार्यान्वयन
- सरकार द्वारा UP Nishulk Boring Yojana 2023 के कार्यान्वयन एवं अनुदान स्वीकृति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
- इस समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे।
- इस समिति के माध्यम से अन्य सामग्री की दरें भी निर्धारित की जाएंगी।
- इस योजना के अंतर्गत बोरिंग करते समय समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दिशानिर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
- इसके अलावा बोरिंग का कार्य पूरा होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो इस स्थिति में किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त किया गया है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर आदि
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको बोरिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आएगा।
- आपको इस पत्र को डाउनलोड कर कर इसका प्रिंट निकालना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगइन फॉर्म खुलेगा।
- आपको इस फॉर्म में अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
- Address – मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- Phone no : 2286627 / 2286601 / 2286670
- FAX : 2286932
- Email : milu-up@nic.in