उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023- UP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में विकलांग लोगों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ 2016 में ही कर दिया था जिसके द्वारा प्रदेश के जितने भी दिव्यांग निवासी हैं उन्हें प्रत्येक महीने ₹500 सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में दिए जाते हैं जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनकी आर्थिक मदद करके उनका सहयोग किया जा सके UP Viklang Pension Yojana में जो भी व्यक्ति 40% से ज्यादा दिव्यांग की श्रेणी में आता है और उसके पास अखिल भारतीय बीपीएल कार्ड हो वही इस योजना का पात्र माना जाएगा ऐसे में आज हम इस Article के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे जिससे इस योजना का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंच सके।

UP Viklang Pension Yojana

जैसा कि हमें मालूम है कि वर्तमान समय में जितने भी दिव्यांग लोग हैं वह रोजगार की श्रेणी में बिछड़ते जा रहे हैं ऐसे में उनके जीवन यापन में काफी कठिनाइयां भी देखने को मिल रही है और उनके साथ सामान्य व्यवहार भी ना के बराबर होता है इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति 40% से अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग अथवा विक्षिप्त होगा उन्हें इस योजना के द्वारा जोड़कर प्रतिमाह ₹500 पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा यह राशि सीधी उनके Bank Account में ट्रांसफर कर दी जाएगी और वर्तमान समय में बहुत से ऐसे विकलांग उम्मीदवार हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं तो आइए इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश

Uttar Pradesh सरकार ने प्रदेश में रह रहे विकलांग लोगों के लिए इस योजना को शुरू करके डूबते को तिनके का सहारा जैसी कहावत को सिद्ध करने का कार्य किया है क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी विकलांग लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है जिससे वह नौकरी पाने में अभी भी अक्षम माने जाते हैं जिससे उनके जीवन यापन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है इन परिस्थितियों को देखकर सरकार ने UP Viklang Pension Yojana की शुरुआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य ही रहा है की प्रदेश में जितने भी विकलांग लोग हैं

उन्हें प्रतिमाह ₹500 पेंशन के रूप में दिया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और इन राशि से वह अपनी कुछ कार्यों को आसान कर सकें शायद यही कारण है कि हाल ही में एक सर्वे में यह ज्ञात हुआ की उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से प्रदेश के लगभग 70% लोग जुड़े हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

Key Highlights UP Viklang Pension Yojana

योजनाउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
शुरुवातवर्ष 2016 में
शुभारंभसामाजिक कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी40% से अधिक सभी विकलांग को
उद्देशदिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके
पेंशन राशि₹500 प्रतिमाह
पात्र केवल 40% से अधिक विकलांगता पर

UP Viklang Pension Yojana के लाभ

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के द्वारा बहुत से ऐसे दिव्यांग नागरिक है जिन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है ऐसे में इस योजना के द्वारा लोगों को क्या लाभ मिल रहा है इसके बारे में हम आपको निम्नलिखित बताने जा रहे हैं।

  • यदि कोई उम्मीदवार विकलांग की श्रेणी में 40% से ज्यादा विकलांग है तो उसे प्रतिमा ₹500 पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • UP Viklang Pension Yojana के द्वारा विकलांग लोगों को फिर किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें सरकार की तरफ से मिली पेंशन योजना के तहत जो राशि प्राप्त होगी उनके लिए पर्याप्त मानी जाएगी।
  • इस योजना के द्वारा लाभार्थी को आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा जिससे वह अपना खर्चा वहन कर सकेंगे।
  • यदि कोई विकलांग लाभार्थी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है तो ऐसे में उसे पेंशन के रूप में ₹500 की जगह ₹1000 प्रदान किए जाएंगे
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विकलांग नागरिकों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा जो भी इस की पात्रता में आएगा।

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UP दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु पात्रता

यदि कोई भी नागरिक UP Viklang Pension Yojana का लाभ लेना चाहता है तो ऐसे में उसे आवेदन करने के लिए पात्रता को जान लेना ज्यादा जरूरी होगा जिसके बारे में हम आपको निम्नलिखित बताने जा रहे हैं।

  • पात्रता की पहली शर्त यह है कि दिव्यांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होगा तभी इस योजना का लाभ ले पाएगा
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए BPL Card का होना बहुत जरूरी है
  • इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष के ऊपर के विकलांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।
  • विकलांगता की श्रेणी के लिए 40% से अधिक होनी चाहिए तभी कोई उम्मीदवार इस योजना का लाभ ले पाएगा
  • UP Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को किसी अन्य सरकारी योजना में पहले से ही जुड़ा नहीं होना चाहिए।
  • यदि कोई इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसकी पात्रता में परिवारिक का एक 1 महीने की ₹1000 ही होनी चाहिए तभी वह इस योजना से जुड़ पाएगा
  • विकलांग व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का वाहन तीन पहिया,चार पहिया नहीं होना चाहिए।
  • यदि दिव्यांग व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो वह इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।

UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है और वह इस की पात्रता में पूर्ण रूप से आता है तो ऐसे में निम्नलिखित हम आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं।

UP Viklang Pension Yojana
UP Viklang Pension Yojana
  • जिसके बाद आपके सामने Website का एक Homepage खुल कर आ जाएगा।
  • जहां पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर Click कर देना होगा।
UP Viklang Pension Yojana
UP Viklang Pension Yojana
  • जिसके बाद आपके सामने फिर से एक नया Page आ जाएगा जहां पर आपको Online Registration  पर Click कर देना होगा।
Online Registration
Online Registration
  • Click करते ही आपके सामने कई प्रकार के Option देखने को मिलेंगे जिसमें आपको New Entry Form पर Click करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन Form खुलकर आ जाएगा।
  • जहां पर आपको नाम जिला तहसील, पिता का नाम,पता, श्रेणी, जन्मतिथि, आयु प्रमाण, पत्र रंगीन फोटो आदि के बाबत जानकारी विस्तार से दर्ज कर देनी होगी।
  • उसके बाद आपको अपना पहचान पत्र नंबर दर्ज करके पहचान पत्र की फोटो को Upload कर देना होगा
  • फिर आपको अपना Mobile Number दर्ज करना होगा और उसके बाद Bank Account Details भी देनी होगी
  • उसके बाद आपको तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र,अनुक्रमांक, बीपीएल कार्ड,दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत एवं प्रमाण पत्र Upload कर देना होगा
  • अंत में आपको Captcha Code भर के Save के Option पर Click कर देना होगा।
  • जिसके बाद आपका यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जाएगा इसे आप Download करके Print भी कर सकते हैं।

UP Viklang Pension Scheme आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

यदि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन किया गया है तो ऐसे में आप आसानी से विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति देख सकते हैं जिसके बारे में हम आपको निम्नलिखित बताने जा रहे हैं।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना होगा।
  • जहां पर आपको यह Website का Homepage प्राप्त हो जाएगा।
  • जिसमें आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • उसके बाद आप के सामने कई प्रकार का विकल्प दिखेगा जिसमें आपको आवेदन की स्थिति पर Click कर देना होगा।
Application Status
Application Status
UP Viklang Pension Yojana
Application Status Login
  • जिसके बाद आपको वहां पर अपना Registration No. और Password दर्ज करके Captcha Code को भरना होगा और Login With Password पर Click कर देना होगा।
  • इस प्रकार आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

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