उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के आर्थिक रुप से गरीब तबके के नागरिकों के हित में अनेक प्रकार के योजनाएं संचालित की जाती है। ताकि नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका विकास किया जा सके। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के नागरिकों के हित में एक ओर योजना को नियोजित किया गया है जिसका नाम Vivah Anudan Yojana 2023 है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 51000 रुपए तक की मुहैया करवाई जाएगी। हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां के बारे में बताने जा रहे हैं।
UP Vivah Anudan Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Vivah Anudan Yojana 2023 को संचालित किया गया है। इस योजना का संचालन राज्य के गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों के विवाह पर 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी के कारण कारण अपनी लड़कियों का विवाह करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक परिवार की दो लड़कियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- राज्य सरकार का इस योजना को शुरू करने का निर्णय बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके माध्यम से अब गरीब परिवार भी अच्छे से अपनी बेटियों का कन्यादान कर सकेंगे।
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यूपी विवाह अनुदान योजना आवेदन
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के तहत होनी चाहिए। अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखता है तो उसकी वार्षिक आय 46080 होनी चाहिए और अगर आवेदक शहरी क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसकी वार्षिक आय 56460 रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जो इच्छुक आवेदक उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने के बाद ही इस योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाएगी।
Key Highlights Of UP Shadi Anudan Yojana 2023
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रुप से कमजोर परिवारो से संबंध रखने वाली लड़कियां |
उद्देश्य | लड़कियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | ₹51000 |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी परिवारों को उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से UP Vivah Anudan Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह पर ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे पात्र परिवार यह आर्थिक सहायता की राशि प्राप्त करके अच्छे से अपनी बेटियों का विवाह कर सके और उन्हें अन्य नागरिक पर आर्थिक रूप से आश्रित ना रहना पड़े। इसके अलावा यह योजना गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर ऋण लेने से बचाएगी और साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
यूपी विवाह अनुदान योजना
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा विवाह अनुदान योजना 2023 को गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। इस तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए जो राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। UP Vivah Anudan Yojana के तहत आवेदन शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत लड़कियों को शादी अनुदान के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यदि आप इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं तो अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह पर इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- Vivah Anudan Yojana 2023 के माध्यम से राज्य में बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को बदला जा सकेगा।
- जो इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इस योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना राज्य में गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय लेने वाले ऋण से बचाएगी। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
UP Vivah Anudan Yojana के तहत आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- शादी अनुदान योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की परिवारिक वार्षिक आय 46080 रुपए एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपए होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं उसके वर की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शादी का कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
UP Vivah Anudan Yojana 2023 योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी है जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- पुत्री की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- अब आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारियां दर्ज कर देनी है।
- पुत्री की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले नागरिक अपना आवेदन कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी है।
- पुत्री की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखने वाले नागरिक अपना आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल के तहत लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको कैटेगरी का चयन करना है।
- अब आपको पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप पोर्टल के तहत लॉगइन कर सकते हैं।
UP Vivah Anudan Yojana की स्थिति
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहां क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको लॉगइन फॉर्म भरना होगा।
- लॉगइन फॉर्म भरने के बाद आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
यूपी विवाह अनुदान योजना में संशोधन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
- अब आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
- इसके बाद आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं।
आवेदन पत्र को प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहां क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में आपको अपना प्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगइन के बटन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप लॉगइन के बटन पर क्लिक करेंगे आवेदन पत्र खुलकर आपके सामने आ जाएगा।
- अब आप आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने तीन विकल्प खुलकर आ जाएंगे जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- सामान्य, अनु सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
- इसके बाद आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने शासनादेश पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करेंगे शासनादेश आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
संपर्क विवरण
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199